स्वास्थ्य में 46 हजार नए पदों पर भर्ती, अलग-अलग श्रेणी में 24 हजार करोड़ की बिजली सब्सिडी को मंजूरी

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भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू विद्युत दरों में राज्य शासन को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इससे सरकार पर 24,420 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अग्रिम सब्सिडी नहीं दी जाती है तो राहत देने का राज्य का निर्णय प्रभावी नहीं होगा और उपभोक्ता को आयोग की तरफ से निर्धारित दरों पर ही विद्युत प्रदाय की जाएगी। विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा त्रैमासिक अग्रिम सब्सिडी दी जाना आवश्यक है। कैबिनेट के अनुसार  घरेलू उपभोक्ताओं को छह हजार करोड़ की सब्सिडी मिलती है। किसानों को सामान्य वर्ग को 13 हजार करोड़ और एससी-एसटी को 5 हजार करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है।
विशेषज्ञ डॉक्टरों के 607 प्रमोशन के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे 
कैबिनेट ने प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराए जाने तथा स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के 607 पदों की पूर्ती सीधी भर्ती से कराने को मंजूरी दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 07 विशेषज्ञताओं यथा निश्चेतना विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, शिशुरोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ तथा सर्जरी विशेषज्ञ के  प्रमोशन के 1214 पद रिक्त है। इनमें से 50 प्रतिशत पदों पर की भर्ती अब सीधी भर्ती से की जाएगी।

46491 नए पदों पर होगी भर्ती 
भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार नवीन पदों के सृजन के लिए नए पदों की स्वीकृति कैबिनेट में दी है। इसके तहत तृतीय श्रेणी,चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ के 46491 नए पदों का सजृन किया गया है, जिन पर भर्ती की जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को और उन्नत किया जाएगा।

गोवंश की सुरक्षा का निर्णय
सीएम ने यह साल गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसमें गौशालाओं को उन्नत करने, सड़क पर घूमने वाले गोवंश को गौशाला तक पहुंचाना, बीमार होने वाले गोवंश को उपचार की सुविधा देने और घायल गोवंश को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए गौशालाओं को भी उन्नत किया जाएगा।

भोपाल गैस त्रासदी विभाग में डॉक्टरों की प्रतिनयुक्ति 
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में अब भर्ती नहीं की जाएगी। इस विभाग में डॉक्टरों की कमी को प्रतिनयुक्ति से पूरा किया जाएगा। साथ ही विभाग के अधीन प्रशासित संविधा भर्ती नियम-2003 पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।

आउटसोर्स से कर्मी रखने की मंजूरी
प्रदेश के शासकीय और स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं उनके साथ संबद्ध चिकित्सालयों के लिए आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने वाले कर्मियों के लिए विभागीय समिति ने तैयार मापदण्डों पर स्वीकृति दी। कर्मियों में सफाई कर्मी, मल्टीपर्पज स्टाफ, जनरल डयूटी अटेंडेंट इत्यादि शामिल है।

तीन विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय सहायता और पदो की मंजूरी। 
रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर, क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय, खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय, गुना में नवीन विश्वविद्यालय में वित्तीय सहायता और पदों को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक नवीन विश्वविद्यालय के लिए प्रशासकीय 14 पद, शैक्षणिक 140 पद तथा गैर-शैक्षणिक 81 पद कुल 235 पदों (5 वर्षों में विस्तारित) की स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन निर्माण सहित पूंजीगत परियोजना के लिए प्रत्येक नवीन विश्वविद्यालय को रूपए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

पीएम और सीएम को दी बधाई 
कैबिनेट के प्रारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर उनको बधाई दी गई। वहीं, प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने पर मुख्यमंत्री को भी मंत्रियों ने बधाई दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 61 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए। वहीं, लोकसभा चुनाव में भाजपा को 207 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है।

यह निर्णय भी लिए गए 

  • जाबाली योजनांतर्गत स्वैच्छिक संस्था सत्यशोधन आश्रम सागर द्वारा संचालित आश्रमशाला कार्मिकों को उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश अनुसार 1 मार्च 2019 से पांचवे वेतनमान अनुरुप महगांई भत्ते दिए जाने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
  • इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में 30+1 नवीन न्यायालय कक्षों वाले एनेक्सी भवन का निर्माण लागत राशि रूपये 307 करोड़ 68 लाख रूपये के विभागीय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुसमर्थन किया गया।
  • ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में 30+1 नवीन न्यायालय कक्षों वाले एनेक्सी भवन का निर्माण लागत राशि रूपये 406 करोड़ 23 लाख रुपए के विभागीय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुसमर्थन किया।
  • मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए परियोजना अवधि/लोन अवधि में 31 दिसंबर 2025 तक वृद्धि के संबंध में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया है।
  •  मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 का अनुमोदन किया जाकर विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुरःस्थापित कर पारित कराने कार्रवाई करने का निर्णय।
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