नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरण को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि यदि प्रशासनिक कारणों से ऐसा आवश्यक हो तो हमें याचिकाकर्ता को अन्य जेलों में स्थानांतरित न करने के लिए निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती।
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