नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने में एजेंसियां पूरी तरह विफल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की बैठक बुलाने और इस पर चर्चा करने का निर्देश दिया है।
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