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Bulldozer did not stop in Assam even after order

आदेश के बाद भी असम में नहीं रुका बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने थमाया अवमानना का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को दिए आदेश में कहा था कि कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर की कार्रवाई ना की जाए। साथ ही ये भी कहा था कि ये आदेश सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। इसके बाद भी असम में…
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