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Supreme Court gave its verdict

मृत्यु से पहले मृतक का मौखिक बयान दोष साबित करने का आधार नहीं हो सकता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मरने से पहले किसी करीबी रिश्तेदार को दिए गए मौखिक बयान को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने इस प्रकार के बयानों पर गंभीरता से परीक्षण की जरूरत पर बल देते हुए मध्यप्रदेश…
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