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Supreme Court says

बाल विवाह निषेध कानून को नहीं रोक सकते पर्सनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बाल विवाह के खिलाफ बने कानून को पर्नसल लॉ के जरिए नहीं कमजोर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह, जीवन साथी अपनी इच्छा से चुनने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई…
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