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The oral statement of the deceased before death cannot be the basis for proving guilt.

मृत्यु से पहले मृतक का मौखिक बयान दोष साबित करने का आधार नहीं हो सकता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मरने से पहले किसी करीबी रिश्तेदार को दिए गए मौखिक बयान को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने इस प्रकार के बयानों पर गंभीरता से परीक्षण की जरूरत पर बल देते हुए मध्यप्रदेश…
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