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X and Google should remove objectionable posts against Anjali within 24 hours: High Court

एक्स और गूगल, अंजलि के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाएं: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘एक्स कॉर्प’ और ‘गूगल इंक’ को निर्देश दिया है कि वे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस (आईआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे के अंदर हटा लें। जस्टिस नवीन…
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