एक्स और गूगल, अंजलि के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाएं: हाईकोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘एक्स कॉर्प’ और ‘गूगल इंक’ को निर्देश दिया है कि वे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस (आईआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे के अंदर हटा लें। जस्टिस नवीन…
Read More...
Read More...