अमेरिकी अदालत से तहव्वुर राणा को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण को रोकने की मांग वाली याचिका हुई खारिज

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न्यूयॉर्क। मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहव्वुर को भारत लाने की राह और आसान हो गई। पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजिल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद हैं और भारत प्रत्यर्पण रुकवाने के पैंतरे आजमा रहा है। तहव्वुर राणा ने 27 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट की सर्किट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन दिया था। पिछले महीने की शुरुआत में जस्टिस कागन ने राणा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। राणा ने इसके बाद जस्टिस कागन को पूर्व में संबोधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित रहने तक स्थगन के लिए एक नया आपातकालीन आवेदन दिया। उसने अनुरोध किया कि नया आवेदन चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक राणा के नए आवेदन को 4 अप्रैल को कोर्ट के पास भेजा गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस के जरिये बताया गया कि अदालत ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

तहव्वुर का पैंतरा फेल
इससे पहले तहव्वुर राणा ने अपने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए नई चाल चली थी। राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दायर की थी।

‘पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम, भारत में किया जाएगा प्रताड़ित’
आतंकी तहव्वुर राणा ने आवेदन में  दावा किया था कि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसलिए भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, लिहाजा उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। रणा ने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है।

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